बेंगलुरु, 17 मई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मवेशी कारोबारी की हत्या के मामले में आरोपी, दक्षिणपंथी कार्यकर्ता पुनीत केरेहल्ली और चार अन्य को जमानत दे दी है।
इन सभी को राजस्थान में पांच अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इन पांचों पर रामनगर जिले में मवेशी को लाने वाले इदरीस पाशा (39) की हत्या का आरोप है।
निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।
न्यायमूर्ति एम. जी़ उमा की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत की मंजूरी के लिए आरोपियों द्वारा दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की।
केरेहल्ली मवेशियों के लाने-ले जाने के दौरान उनकी निगरानी करने और उनकी ‘रक्षा’ करने वाले दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूह ‘राष्ट्र रक्षणा पाडे’ का नेतृत्व करते हैं।
केरेहल्ली और उनके सहयोगियों के खिलाफ मवेशी कारोबारी पर हमले का मामला दर्ज कराया गया था।
आरोपी याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि जांच पूरी हो गई है और पुलिस पहले ही निचली अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है और इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34, धारा 302, 324, 341, 504, 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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