देश की खबरें | कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए संशोधित पृथक-वास नियम जारी किया
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

बेंगलुरु, 11 अगस्त कर्नाटक सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य दिशानिर्देश के अनुसार अब घर में पृथक-वास में रहने वाले मरीजों को लक्षण दिखने या नमूना लिए जाने के 10वें दिन और लगातार तीन दिन तक बुखार नहीं आने पर छुट्टी मिल सकती है।

कनार्टक सरकार की ओर से घर में देखदेख के लिए जारी संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार इसके बाद मरीजों को अगले सात दिन तक घर में ही रहने और खुद से अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखने की सलाह दी गई है। निर्देश में कहा गया है कि पृथक-वास अवधि पूरा होने के बाद जांच की कोई जरूरत नहीं है।

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राज्य में कोविड-19 स्थिति और केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश में हालिया संशोधन के बाद सोमवार को राज्य सरकार ने परिपत्र जारी किया। इसमें कोविड-19 के संबंध में घर में पृथकवास के दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।

दिशानिर्देश के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को घर में देखभाल में रहने की अनुमति दी जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे या आंशिक लक्षण होंगे।

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दिशानिर्देश में कहा गया कि जिले की स्वास्थ्य टीम या निजी संस्था या एजेंसी की टीम संबंधित घरों में जाकर इसकी जांच करेगी कि घर में पृथकवास में रहने संबंधी जरूरी बुनियादी चीजों की उपलब्धता है या नहीं।

वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों और पहले से ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय की बीमारी, फेफड़े, यकृत जैसी बीमारियों के ग्रस्त मरीजों को घर में पृथकवास में रखने से पहले चिकित्सकीय जांच होगी जिसके बाद ही उन्हें पृथक-वास में रहने की मंजूरी मिलेगी।

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