जरुरी जानकारी | आईटीएटी ने टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के पक्ष में फैसला दिया

नयी दिल्ली, 25 जुलाई आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने 220 करोड़ रुपये की कर मांग के मामले में टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

यह मामला आकलन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ट्रस्ट द्वारा भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति देने और एक कार्यकारी भवन के निर्माण के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए खर्च किए गए धन से संबंधित है।

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ट्रस्ट ने आकलन वर्ष 2011-12 में 197.79 करोड़ रुपये और 2012-13 में 25.37 करोड़ रुपये दान किए।

लोकसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 2018 में इस मामले में आयकर छूट के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच की मांग की।

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एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया, ‘‘टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के लिए एक बड़ी राहत के तहत न्यायमूर्ति पी पी भट्ट की अध्यक्षता वाली आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ ने ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया।’’

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