गौतम बुद्ध नगर में विक्रेताओं के लिए कीटनाशी प्रबंधन पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य
गौतम बुद्ध नगर में कीटनाशक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके विक्रेताओं को कीटनाशी प्रबंधन पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई विक्रेता प्रमाणपत्र जमा नहीं करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.
नोएडा, 7 दिसंबर : गौतम बुद्ध नगर में कीटनाशक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके विक्रेताओं को कीटनाशी प्रबंधन पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई विक्रेता प्रमाणपत्र जमा नहीं करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इसके लिए कीटनाशक दवा विक्रेताओं को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है. जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन ने उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के विक्रेताओं के लिए कीटनाशी प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है.
अगर कोई दुकानदार निर्धारित समय में अपना प्रमाणपत्र जमा नहीं करवाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जनपद में कीटनाशक दवाओं की 150 से अधिक दुकानें हैं. गांव और कस्बों में कोई भी व्यक्ति बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक की दुकान खोल लेता है तथा किसानों को उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं बेचना शुरू कर देता है जबकि दुकानदारों के पास कोई डिग्री नहीं होती. यह भी पढ़ें : रूस में मृत भारतीय के शव को वापस लाने में हुई देरी की शिकायत लेकर परिजन पहुंचे प्रधानमंत्री कार्यालय
उन्होंने बताया कि अब कीटनाशी प्रमाणपत्र धारक ही उर्वरक और कीटनाशक दवा बेच सकेंगे. उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है. दुकानदार अपनी दुकानों से संबंधित मामलों का निस्तारण इसमें करवा सकते हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 07, 2021 10:48 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

