नयी दिल्ली, 1 जुलाई : बाजार नियामक सेबी ने बायोकॉन लिमिटेड के एक अधिकारी को भेदिया कारोबार के लिए प्रतिभूति बाजार से तीन महीन तक प्रतिबंधित कर दिया है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार रात जारी एक आदेश में कहा कि बायोकॉन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीहास पी तांबे ने 19-27 दिसंबर, 2017 के बीच कंपनी के शेयरों में बाजार के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भेदिया कारोबार किया.
इसके अलावा तांबे 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2017 को शेयरों की बिक्री के संबंध में बायोकॉन को समय पर जानकारी देने में भी विफल रहे, जहां बिक्री मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक था. यह भी पढ़ें : Maharashtra: उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सकों के योगदान को सराहा
भेदिया कारोबार के नियमों के तहत तांबे को शेयरों की बिक्री की तारीख से दो कारोबारी दिनों के भीतर इसकी जानकारी देनी थी, लेकिन वह निर्धारित समयसीमा में ऐसा नहीं कर सके.