भेदिया कारोबार: SEBI ने बायोकॉन के अधिकारी को प्रतिभूति बाजार से तीन महीने के लिए प्रतिबंधित किया
बाजार नियामक सेबी ने बायोकॉन लिमिटेड के एक अधिकारी को भेदिया कारोबार के लिए प्रतिभूति बाजार से तीन महीन तक प्रतिबंधित कर दिया है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
नयी दिल्ली, 1 जुलाई : बाजार नियामक सेबी ने बायोकॉन लिमिटेड के एक अधिकारी को भेदिया कारोबार के लिए प्रतिभूति बाजार से तीन महीन तक प्रतिबंधित कर दिया है और आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार रात जारी एक आदेश में कहा कि बायोकॉन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीहास पी तांबे ने 19-27 दिसंबर, 2017 के बीच कंपनी के शेयरों में बाजार के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भेदिया कारोबार किया.
इसके अलावा तांबे 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2017 को शेयरों की बिक्री के संबंध में बायोकॉन को समय पर जानकारी देने में भी विफल रहे, जहां बिक्री मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक था. यह भी पढ़ें : Maharashtra: उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सकों के योगदान को सराहा
भेदिया कारोबार के नियमों के तहत तांबे को शेयरों की बिक्री की तारीख से दो कारोबारी दिनों के भीतर इसकी जानकारी देनी थी, लेकिन वह निर्धारित समयसीमा में ऐसा नहीं कर सके.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 01, 2021 12:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

