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अब ट्रेन व स्टेशन पर मास्क नहीं पहना तो समझा जाएगा अपराधी, मिलेगी यह सजा

रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के दौरान और ट्रेन में यात्रा के समय फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया है. अब रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनना रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है.

अब ट्रेन व स्टेशन पर मास्क नहीं पहना तो समझा जाएगा अपराधी, मिलेगी यह सजा
श्रमिक ट्रेन (Photo Credits- Twitter)

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian railway) ने कोरोना (Coronavirus) संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाया है. दरअसल अब से रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों में बिना मास्क के पाए जाने पर लोगों को 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. इस संबंध में शनिवार को भारतीय रेलवे ने निर्णय लिया. मास्क का इस्तेमाल नहीं करने को रेलवे अधिनियम के तहत अपराध माना गया है. भारतीय रेलवे अगले महीने से फिर शुरू करेगी ई-खानपान सेवा, 30 रेलवे स्टेशनों से होगी शुरुआत

सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश

रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के दौरान और ट्रेन में यात्रा के समय फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया है. अब रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनना रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है.

इतना ही नहीं, बल्कि रेलवे ने साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है.

500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला
रेल मंत्रालय ने प्रतिबंधों को न मानने वाले लोगों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है. रेलवे ने यह आदेश अलगे छह महीने के लिए जारी किया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2021 08:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).