अब ट्रेन व स्टेशन पर मास्क नहीं पहना तो समझा जाएगा अपराधी, मिलेगी यह सजा
रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के दौरान और ट्रेन में यात्रा के समय फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया है. अब रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनना रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है.
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian railway) ने कोरोना (Coronavirus) संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाया है. दरअसल अब से रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों में बिना मास्क के पाए जाने पर लोगों को 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. इस संबंध में शनिवार को भारतीय रेलवे ने निर्णय लिया. मास्क का इस्तेमाल नहीं करने को रेलवे अधिनियम के तहत अपराध माना गया है. भारतीय रेलवे अगले महीने से फिर शुरू करेगी ई-खानपान सेवा, 30 रेलवे स्टेशनों से होगी शुरुआत
सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश
Indian Railways is taking various measures to contain the spread of the resurgence of Covid-19 pandemic. One of the specific guideline is to wear face masks/covers.
Fine upto Rs 500 shall be imposed on persons for not wearing a face mask/cover in Rly. premises(including trains) pic.twitter.com/VfnWzC2qFC
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 17, 2021
रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के दौरान और ट्रेन में यात्रा के समय फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया है. अब रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनना रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है.
इतना ही नहीं, बल्कि रेलवे ने साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2021 08:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

