विदेश की खबरें | जबरन धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर हिंदू महिला को पति के साथ रहने की इजाजत

कराची, 26 जून पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक हिंदू महिला को जबरन धर्म परिवर्तन करवाए जाने की बात से इनकार करने पर उसे उसके पति के साथ रहने की अनुमति दे दी। उसके माता-पिता ने उसके पति पर उनकी बेटी का अपहरण करने और उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाने का आरोप लगाया था।

दक्षिणी सिंध प्रांत में गढ़ी साभयो की रेशमा 17 जून को घर छोड़ने के बाद लापता हो गई।

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उसके माता-पिता को दिल मुराद चंदियो पर अपहरण और शादी करने के लिए रेशमा को जबरन मुसलमान बनाने का संदेह था।

बागड़ी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली रेशमा इस हफ्ते अपने पति के साथ डेरा अल्लाहयर में अदालत में पेश हुई और उसने बताया कि उसकी उम्र 20 साल से अधिक है और उसने अपनी मर्जी से चंदियो से शादी की है।

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उसने कहा कि उसने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अपना नाम बशीरन रख लिया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे अपने पति के पास जाने की अनुमति दी।

उसके माता-पिता ने जकोबाबाद के सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

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