नयी दिल्ली, 15 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने तस्करी के मामले में एक व्यक्ति की एहतियाती हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर केंद्र सरकार और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों से 23 अप्रैल को या इससे पहले अपने जवाब दाखिल करने को कहा है।
अदालत ने जेल अधीक्षक या संबद्ध चिकित्सा अधिकारी को याचिकाकर्ता मुन्ना गोयल की आवश्यक चिकित्सीय देखभाल करने का भी निर्देश दिया तथा कहा कि यदि वह किसी अन्य बीमारी से ग्रसित पाया गया तो उसकी उचित इलाज की व्यवस्था की जाए।
बहरहाल, अदालत ने मामले को 29 अप्रैल के लिये सूचीबद्ध कर दिया।
गोयल ने याचिका में अपनी एहतियाती हिरासत के दिसंबर 2015 के आदेश को चुनौती दी है। आदेश का क्रियान्वयन करते हुए उसे इस साल चार फरवरी को हिरासत में लिया गया था।
गोयल के वकील ने देश में मौजूदा कोरोना वायरस संकट का जिक्र करते हुए भी उसे अंतरिम राहत देते हुए जेल से रिहा करने का अनुरोध किया।
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