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उच्च न्यायालय ने दो महिला डॉक्टरों पर हमला करने के आरोपी को जमानत दी

उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरोपी को डॉक्टरों को अपशब्द और धमकी देने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए था।

उच्च न्यायालय ने दो महिला डॉक्टरों पर हमला करने के आरोपी को जमानत दी
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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के नियम का कथित रूप से पालन नहीं करने पर सफदरजंग अस्पताल की दो महिला डॉक्टरों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को बुधवार को जमानत दे दी।

उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरोपी को डॉक्टरों को अपशब्द और धमकी देने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने आरोपी संजीव शर्मा को राहत दी और कहा कि उसे क्षमता से अधिक भरी तिहाड़ जेल में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। वह 10 अप्रैल से जेल में है।

अदालत ने कहा, “देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और डॉक्टर देश की सेवा कर रहे हैं। याचिकाकर्ता एक शिक्षित व्यक्ति है, उसके वकील ने कहा है कि वह पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। उसे डॉक्टरों को अपशब्द कहने और उन्हें धमकाने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए था।”

अदालत ने उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत प्रदान की।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना नौ अप्रैल को हुई थी, जब 42 वर्षीय शर्मा ने एम्स के पास गौतम नगर इलाके में दो महिलाओं को कथित रूप से अपशब्द कहे और हमला किया। उसने महिलाओं पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 15, 2020 10:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).