देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने अभिनेता सूर्या की टिप्पणी को लेकर अवमानना कार्यवाही से किया इनकार
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

चेन्नई,18 सितंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) के आलोक में न्यायपालिका के खिलाफ अभिनेता सूर्या की टिप्पणी को लेकर उन पर आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश ए पी साही और न्यायमूर्ति जे सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने महाधिवक्ता विजय नारायण के विचारों से सहमति जताते हुए अभिनेता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

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पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए, यह विषय हमारे न्यायिक विवेक से आगे बढ़ाये जाने योग्य नहीं है और हम महाधिवक्ता द्वारा प्रकट किये गये विचार से सहमत हैं। ’’

उल्लेखनीय है कि सूर्या ने मेडिकल की पढ़ाई करने को इच्छुक नीट के तीन अभ्यर्थियों के पिछले सप्ताह कथित आत्महत्या करने का जिक्र करते हुए कहा था, ‘‘...वीडियो कांफ्रेंस के जरिये न्याय प्रदान कर रही अदालत ने छात्रों को बगैर भयभीत हुए परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया है। ’’

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इस पर, न्याययमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में कहा था कि यह टिप्पणी अदालत की अवमानना के समान है।

हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय के छह पूर्व न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर कहा कि अवमानना कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

बहरहाल, अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने से बचा जा सकता है।

पीठ ने कहा, ‘‘लोक मामलों में, खासतौर पर अदालतों, न्यायाधीशों और उनके कामकाज के बारे में तार्किक एहतियात बरता जाए, जहां निष्पक्ष एवं संयमित आलोचना अवमाननापूर्ण नहीं होनी चाहिए।’’

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