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उच्च न्यायालय ने कपिल वधावन को जमानत रद्द करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान वधावन और उनके परिवार के सदस्यों के महाबलेश्वर जाने का मामला सामने आने के मद्देनजर ईडी ने 15 अप्रैल को उच्च न्यायालय का रुख कर जमानत शर्तों के उल्लंघन के लिए उनकी जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया था।

उच्च न्यायालय ने कपिल वधावन को जमानत रद्द करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा
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मुंबई, 23 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने घोटाला के आरोपी डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उसकी जमानत रद्द करने के लिये दायर याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान वधावन और उनके परिवार के सदस्यों के महाबलेश्वर जाने का मामला सामने आने के मद्देनजर ईडी ने 15 अप्रैल को उच्च न्यायालय का रुख कर जमानत शर्तों के उल्लंघन के लिए उनकी जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया था।

ईडी की वकील पूर्णिमा कंथरिया ने अदालत से उनके व्यवहार का संज्ञान लेने और उनकी जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी ने वधावन को 28 अप्रैल को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। वधावन और उनके परिवार के महाबलेश्वर जाने का मामला सामने आने के बाद उन सबको पृथक-वास में रखा गया है ।

वधावन को माफिया इकबाल मिर्ची के साथ संदिग्ध सौदे के लिए इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया और धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया। वर्ष 2013 में मिर्ची की मौत हो गयी थी।

इस साल 21 फरवरी को एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मामले में वधावन को जमानत दे दी ।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 23, 2020 08:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).