चेन्नई, चार नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को छह नवंबर को राज्य में 44 जगहों पर ‘मार्च’ निकालने और जनसभाएं करने की अनुमति दे।
न्यायमूर्ति जी. के. इलानथिरैंयां ने महज खुफिया विभाग की सूचनाओं के आधार पर राज्य में 47 जगहों पर रैली की अनुमति नहीं देने के लिए पुलिस की खिंचाई करने के बाद उक्त निर्देश दिए। खुफिया विभाग ने भी तमिलनाडु में महज कुछ ही जगहों के संबंध में अपनी सूचना दी थी।
न्यायाधीश ने कहा, रिपोर्ट में कुछ जगहों पर एक दशक पहले दर्ज प्राथमिकियों का जिक्र है, वह मामले भी अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों के आधार पर दर्ज किए गए हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘47 जगहों पर रैली करने की अनुमति देने से इंकार करने के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं है।’’
हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि राज्य में उन छह जगहों पर रैलियों की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां हालात सही नहीं हैं। यह छह जगह हैं... कोयंबटूर, मेत्तुपलयाम, पोल्लाची (तीनों कोयंबटूर जिले में), तिरुपुर जिले मेंपल्लादम, कन्याकुमारी जिले में अरुमनाई और नागरकोईल।
आरएसएस ने राज्य में 50 जगहों पर रैली करने की अनुमति मांगी थी।
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