नयी दिल्ली, 23 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को व्यावसायिक उद्देश्य और निजी कारणों से तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की मंगलवार को अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पेशेवर रुख को देखते हुए उनके भागने का जोखिम नहीं है और उन्हें 25 जुलाई से 15 अगस्त तक विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि रजिस्ट्रार के समक्ष इस अदालत की आवश्यक शर्तों का पालन करने की स्थिति में उन्हें ब्रिटेन की यात्रा की अनुमति दी जाती है।
एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को अपने यात्रा कार्यक्रम का विवरण प्रदान करें।
रॉय ने एक लंबित याचिका में यह अर्जी दायर की थी। रॉय दंपति ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर दो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के इशारे पर उनके खिलाफ जारी ‘लुकआउट सर्कुलर’ को चुनौती दी है।
रॉय के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल व्यवसाय और व्यक्तिगत कारणों से विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें प्रणय रॉय के भाई से मिलने का कार्यक्रम भी शामिल है।
अभियोजन पक्ष के वकील ने याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच लंबित है।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि रॉय दंपति को पिछले साल उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।
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