देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने बीएमसी को स्थायी समिति की भौतिक बैठक करने की अनुमति दी
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 20 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को स्थायी समिति की भौतिक बैठक करने की मंगलवार को अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने बीएमसी से कहा कि वह कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए बैठक का आयोजन करे।

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अदालत ने कहा, ‘‘हम बीएमसी को प्रबंध करने के निर्देश देते हैं जिससे कि बैठक में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सभी सदस्य भौतिक रूप से आयोजित बैठक में शामिल हो सकेंगे और मुद्दे पर चर्चा कर सकेंगे।’’

उच्च न्यायालय दो भाजपा पार्षदों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 674 प्रस्तावों पर एक बैठक में चर्चा करने की बीएमसी की योजना का विरोध किया गया था।

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बीएमसी की स्थायी समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आस्पी चिनॉय और अधिवक्ता जोएल कार्लोस ने अदालत से कहा कि मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के समय से ही समिति की बैठक नहीं हुई है।

चिनॉय ने कहा कि 674 मुद्दे पिछले सात महीने के बचे हुए कार्य हैं।

पीठ ने हालांकि कहा कि क्या समिति के लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वह बुधवार को होने वाली बैठक में 674 मुद्दों में से अत्यावश्यक मुद्दों को ही चर्चा के लिए रखे।

चिनॉय ने कहा कि हालांकि समिति ने सभी 674 मुद्दों को सूचीबद्ध किया था, लेकिन सभी मुद्दों को चर्चा के वास्ते उठाने के लिए यह किसी बाध्यता में नहीं है।

अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह बीएमसी को स्थायी समिति की भौतिक बैठक करने की अनुमति देती है।

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