प्रयागराज, 25 मई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के निर्णय के खिलाफ पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (मुख्तार अंसारी के भाई) द्वारा दायर अपील बृहस्पतिवार को स्वीकार कर ली।
गाजीपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया था और सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने यह अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए और इस मामले में अफजाल अंसारी को जमानत देने के मामले में सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि निर्धारित की।
उल्लेखनीय है कि विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 29 अप्रैल, 2023 को दिए गये अपने फैसले में 2007 के गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था और अफजाल अंसारी को चार साल और मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के निर्णय के बाद, अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई थी।
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