देश की खबरें | शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित

बेंगलुरु, 15 दिसंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को पांच जनवरी के लिए स्थगित कर दी।

महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिका में कई अन्य निर्णयों का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि उचित प्रतिक्रिया देने के लिए उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसलिए अधिक समय दिया जाए। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

याचिका भाजपा नेता और विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दायर की है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि सरकार की कार्रवाई से याचिकाकर्ता कैसे प्रभावित हुआ है और याचिका की जगह जनहित याचिका क्यों नहीं दायर की गयी।

यत्नाल के अधिवक्ता वेंकटेश दलवई ने तर्क दिया कि हालांकि कोई व्यक्तिगत क्षति नहीं हुई है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया ।

आयकर विभाग की छापेमारी और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के आधार पर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डी के शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी, जो 25 सितंबर 2019 को दे दी गई थी।

सरकार बदलने के बाद, 28 नवंबर 2023 को यह मंजूरी वापस ले ली गई। अनुमति वापस लेने के सरकार के 28 नवंबर के आदेश को ‘अवैध’ करार देते हुए यत्नाल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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