प्रयागराज (उप्र), 25 जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अपील पर मंगलवार को सुनवाई शुरू कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में की जा रही है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया था कि मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में वाराणसी की अदालत का आदेश 26 जुलाई को शाम पांच बजे तक लागू नहीं किया जाएगा।
इस सर्वेक्षण से यह पता लगाया जाना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद कहीं एक मंदिर के ऊपर तो नहीं बना है।
उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी कि जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अपील के लिए कुछ समय दिए जाने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को “यथास्थिति” के आदेश की समाप्ति से पूर्व इस अपील पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
उच्चतम न्यायालय का आदेश ऐसे समय में आया जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर के भीतर थी।
इससे पूर्व, शुक्रवार को वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई को ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था।
राजेंद्र रंजन
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