अहमदाबाद, 31 अगस्त गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव टालने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया । कोरोना वायरस महामारी के कारण उपचुनाव की घोषणा नहीं की गयी है ।
सामाजिक कार्यकर्ता फारसू गोकलानी द्वारा दाखिल जनहित याचिका में आठ सीटों पर उपचुनाव टालने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है ।
गोकलानी ने दलील दी कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 19 लाख मतदाता हैं और चुनाव कराने से कोविड-19 संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी परिवाला ने जनहित याचिका को समय से पहले दाखिल बताते हुए खारिज कर दिया।
जनहित याचिका के जवाब में निर्वाचन आयोग ने याचिका को इस आधार पर खारिज करने का अनुरोध किया कि ‘‘इसका निर्णय पहले से तय नहीं किया जा सकता । ’’
आयोग ने अदालत से कहा कि वह हमेशा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के पहले मौजूदा स्थिति पर विचार करता है ।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह अब भी महामारी समेत तमाम स्थिति का आकलन कर रहा है और गुजरात तथा अन्य राज्यों में भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गयी है ।
कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद मार्च और जून में रिक्त आठ सीटों के लिए उपचुनाव कराया जाना है ।
धारी, अबदासा, लिंबडी, गढदा, डांग, करजान, मोरबी और कपराडा में उपचुनाव चुनाव होना है ।
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