नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर सरकार ने शनिवार को कहा कि वह उन नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के नवीनीकरण की सुविधा के लिये कदम उठायेगी, जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए समाप्त हो गयी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की गयी है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है ...जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिये टिप्पणी और सुझाव मंगाये गये हैं, ताकि उन नागरिकों के आईडीपी के नवीनीकरण की सुविधा दी जा सके, जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए समाप्त हो गयी है।’’
मंत्रालय ने कहा, यह देखने में आया है कि कुछ ऐसे नागरिक जो विदेश यात्रा कर रहे हैं और किसी अन्य देश में हैं, उनके आईडीपी की समय सीमा समाप्त हो गयी है और विदेश में इसके नवीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है।
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प्रस्ताव में देश में आईडीपी के लिये अनुरोध करते समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक वैध वीजा की शर्तों को हटाना भी शामिल है।
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