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Delhi High Court: स्टारबक्स के 'फ्रेंचाइजी' संबंधी यूआरएल लिंक को गूगल निलंबित करे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल से स्टारबक्स फ्रेंचाइजी खोलने के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित करने वाले ‘धोखेबाजों’ के लिंक को निलंबित करने के लिए कहा है।

Delhi High Court: स्टारबक्स के 'फ्रेंचाइजी' संबंधी यूआरएल लिंक को गूगल निलंबित करे
Delhi-High-Court Photo Credits: ANI

नयी दिल्ली, 24 जनवरी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल से स्टारबक्स फ्रेंचाइजी खोलने के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित करने वाले ‘धोखेबाजों’ के लिंक को निलंबित करने के लिए कहा है. न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कॉफी श्रृंखला स्टारबक्स कॉरपोरेशन की तरफ से दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है.

स्टारबक्स ने कहा था कि वह भारत में फ्रेंचाइजी मॉडल पर नहीं चलती है लेकिन कुछ धोखेबाज स्टारबक्स फ्रेंचाइजी के बारे में गूगल फॉर्म्स के जरिये आम लोगों से जानकारी मांग रहे थे. जबकि इस तरह का कोई फ्रेंचाइजी अवसर उपलब्ध ही नहीं है. इस मामले में न्यायालय ने कहा कि वादी कंपनी राहत की हकदार है क्योंकि ‘गूगल फॉर्म्स’ को कुछ धोखेबाज पोस्ट कर रहे थे ताकि आम जनता से ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए निजी जानकारी जुटाई जा सके जिसका वजूद ही नहीं है.

न्यायालय ने कहा कि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति दयाल ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘इसे ध्यान में रखते हुए गूगल एक सप्ताह के भीतर आदेश में उल्लिखित यूआरएल को तुरंत निलंबित करेगी.’’ अदालत ने कहा कि स्टारबक्स यूआरएल के जरिये फ्रेंचाइजी के संबंध में मांगी जा रही जानकारियों के बारे में सूचना दे सकती है ताकि गूगल उन्हें निलंबित कर सके.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 24, 2024 06:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).