पणजी, सात फरवरी गोवा राज्य दिव्यांगजन आयोग ने व्हीलचेयर सेवा मुहैया कराने के एवज में 4,000 रुपये वसूलने संबंधी ब्रिटिश महिला के आरोप के आधार पर दबोलिम हवाई अड्डे के दो कर्मचारियों को मंगलवार को नोटिस जारी किया है।
हवाई अड्डा निदेशक ने बताया कि ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है और दो अन्य कर्मचारियों का प्रवेश परमिट रद्द कर दिया गया है।
आज दिन में अर्द्धन्यायिक संस्था ने हवाई अड्डा निदेशक को 13 फरवरी तक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
चलने-फिरने में अक्षम कैथरीन फ्रांसिस वोल्फी (62) ने 29 जनवरी को गोवा से लंदन के गात्विक हवाई अड्डे तक यात्रा के दौरान अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए इसकी शिकायत हवाई अड्डा निदेशक, गोवा पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) और आयोग से की।
कैथरीन की ओर से शिकायत करने वाले मिखिल वसंत ने कहा है, कैथरीन के दाबोलिम हवाई अड्डा पहुंचने पर प्रबंधक ने दो लोगों को व्हीलचेयर और सामान उठाने में उनकी मदद करने को लगाया।
शिकायत के अनुसार, लेकिन दोनों ने कैथरीन को हवाई अड्डे में एक जगह रोक दिया और पैसे नहीं देने पर वहीं छोड़ देने की धमकी दी। उसमें कहा गया है, कैथरीन को व्हीलचेयर सेवा के लिए 4,000 रुपये देने को बाध्य किया गया।
आयोग ने अपनी नोटिस में साफ कहा है कि यह दिव्यांगजन अधिकार कानून, 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है।
देर शाम हवाई अड्डे के निदेशक एस. वी. टी. धन्मेजय राव द्वारा जारी बयान के अनुसार, ट्रॉली रीट्रिविंग एजेंसी के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है जबकि दो अन्य कर्मचारियों का हवाई अड्डे में प्रवेश का परमिट रद्द कर दिया गया है।
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