देश की खबरें | धोखाधड़ी मामला : उच्च न्यायालय ने भारतपे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर को विदेश यात्रा की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 24 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में अभियोजन का सामना कर रहे भुगतान ऐप ‘भारतपे’ के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को 80-80 करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश देते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।

दंपति 26 मई से एक जुलाई तक अमेरिका की यात्रा पर जाना चाहते थे लेकिन अदालत ने एक समय में पति या पत्नी में से एक को ही विदेश यात्रा की अनुमति दी।

याचिकाकर्ताओं के वकील के सुझाव पर अदालत ने ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को 12 जून से एक जुलाई तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि दंपति यात्रा की तारीखें नहीं बढ़ाएंगे और दी गई तारीखों पर भारत लौट आएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेश में रहने की अवधि बढ़ाने के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

दंपति ने अमेरिका में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी और यह भी कहा कि उनके बेटे को 17 जून से 25 जून तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम ‘नेशनल स्टूडेंट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस’ के लिए आमंत्रित किया गया है।

धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले की जांच के सिलसिले में पिछले साल नवंबर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के कहने पर दंपति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए गए थे।

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