UP Shocker: प्रतापगढ में दिव्यांग किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच वर्ष कैद और 20 हजार का जुर्माना
जिले की एक विशेष अदालत ने एक दिव्यांग किशोरी से छेड़खानी के पांच वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.
प्रतापगढ़ (उप्र), 13 अगस्त : जिले की एक विशेष अदालत ने एक दिव्यांग किशोरी से छेड़खानी के पांच वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवेश चंद्र त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पारुल वर्मा की अदालत ने दिव्यांग किशोरी के साथ हुई छेड़खानी के मुकदमे की सुनवाई पूरी कर दोषी को पांच वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई.
घटना के संदर्भ में एडीजीसी ने बताया कि जिले के थाना जेठवारा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को दी गयी अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि 18, अप्रैल 2019 की रात नौ बजे सभी लोग निमंत्रण में गए थे, और इसी बीच राम बहादुर (35) उसकी दस वर्षीय दिव्यांग बेटी से छेड़खानी करने लगा. बेटी के शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे तो राम बहादुर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया. पीड़िता की मां ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन कर पुलिस को सूचित किया तो पुलिस आरोपी को थाना लेकर गई, मगर उस समय मामला दर्ज नहीं किया. यह भी पढ़ें : झारखंड: ‘ढाका’ लिखे छल्ले के साथ मिला घायल गिद्ध
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आरोपी राम बहादुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए साक्ष्य के आधार पर राम बहादुर को दोषी करार दिया तथा पांच वर्ष का कारावास और बीस हजार रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 13, 2024 02:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

