नयी दिल्ली, दो सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आरोप पत्र के साथ दाखिल किये गये कुछ दस्तावेज आरोपियों को मुहैया कराने का निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह निर्देश तब पारित किया जब आरोपियों ने अदालत को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें दिए गए कई दस्तावेज अपूर्ण थे।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया जबकि आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही पेश हुए। सिसोदिया फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं।
अदालत ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए छह सितंबर को सूचीबद्ध किया है।
उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, हालांकि वह अब भी तिहाड़ जेल में हैं क्योंकि उन्होंने मामले में अब तक जमानत बॉण्ड नहीं दिया है।
वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक संबंधित मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
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