नयी दिल्ली, आठ मई दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को 23 मई तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की हिरासत बढ़ा दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक एन. के. मत्ता की उन दलीलों पर गौर किया कि एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है जिस पर 10 मई को विचार किया जाना है।
अदालत ने पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, ‘‘आर्थिक अपराध के मामले का आम जनता तथा बड़े पैमाने पर समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है क्योंकि जांच के दौरान एकत्रित सबूत उक्त अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाते हैं।’’
ईडी ने आबकारी नीति मामले में नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने तथा उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले की जांच में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
वह दोनों मामलों में अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
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