देश की खबरें | ललित मोदी और उनकी मां के बीच संपत्ति विवाद में पूर्व न्यायाधीश रवींद्रन मध्यस्थ नियुक्त

नयी दिल्ली, एक अगस्त उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन को व्यवसायी और आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी और उनकी मां बीना मोदी से जुड़े पारिवारिक संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के वकील इस बात पर सहमत थे कि वे बिना किसी पूर्व शर्त के और खुले दिमाग से मध्यस्थता में विवाद को सुलझाने के लिए जाएंगे।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा, “...हमारा भी मानना है कि मामले का समाधान मध्यस्थता से हो सकता है।”

पीठ ने कहा, “इसी के अनुरूप, हम इस अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन को मध्यस्थता और विवाद के समाधान के लिये नियुक्त करते हैं।”

पीठ में प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं।

न्यायालय ने दोनों पक्षों से मध्यस्थता के दौरान गोपनीयता बरकरार रखने को भी कहा।

ललित मोदी और उनकी मां ने 28 जुलाई को पीठ को बताया था कि परिवार में लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित मध्यस्थता का प्रयास विफल रही है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 दिसंबर को पारिवारिक संपत्ति विवाद में दोनों पक्षों की सहमति ली थी और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीशों - न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ- को मध्यस्थता करने और एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने के लिए नियुक्त किया था।

शीर्ष अदालत की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के उस फैसले के खिलाफ ललित मोदी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि बीना मोदी द्वारा अपने बेटे के खिलाफ दायर मध्यस्थता रोधी रोक याचिका विचार करने योग्य है।

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