जरुरी जानकारी | प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंडिया, पूर्व सीईओ पर फेमा उल्लंघन में जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली, आठ जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा विनिमय कानून फेमा के उल्लंघन मामले में एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और उसके पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आकार पटेल पर क्रमशः 51.72 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

ईडी ने शुक्रवार को एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व मुखिया पर कार्रवाई करने की जानकारी दी। जांच एजेंसी के मुताबिक उसने यह कदम एमनेस्टी इंडिया के बारे में मिली शिकायत की पड़ताल करने के बाद उठाया है।

ईडी को ऐसी सूचना मिली थी कि ब्रिटेन स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी भारतीय इकाइयों के जरिये बड़ी मात्रा में विदेशी अंशदान को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मार्ग से बाहर भेज रही है। शिकायत के मुताबिक एमनेस्टी भारत में अपनी एनजीओ गतिविधियों के विस्तार के लिए वित्त मुहैया कराने और विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) से बचने के लिए इस गतिविधि में लिप्त रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और अन्य ट्रस्ट को एफसीआरए के तहत पूर्व-पंजीकरण या मंजूरी देने से इनकार करने के बावजूद विदेश धन भेजने के लिए एफडीआई मार्ग का इस्तेमाल किया गया।

एजेंसी ने कहा कि यह गतिविधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन है लिहाजा इस मामले में जुर्माने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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