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एलन मस्क के सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ ने कैलिफोर्निया के अटार्नी जनरल पर किया मुकदमा

एलन मस्क के सोशल मीडिया मंच 'एक्स' ने कैलिफोर्निया प्रांत के खिलाफ उस कानून को लेकर मुकदमा दायर किया है, जिसके प्रावधानों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नफरती भाषण, गलत सूचना और उत्पीड़न जैसी अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए अपनी नीतियों को प्रकाशित करना जरूरी है।

एलन मस्क के सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ ने कैलिफोर्निया के अटार्नी जनरल पर किया मुकदमा
(Photo Credit : Twitter)

कैलिफोर्निया, 9 सितंबर: एलन मस्क के सोशल मीडिया मंच 'एक्स' ने कैलिफोर्निया प्रांत के खिलाफ उस कानून को लेकर मुकदमा दायर किया है, जिसके प्रावधानों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नफरती भाषण, गलत सूचना और उत्पीड़न जैसी अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए अपनी नीतियों को प्रकाशित करना जरूरी है. 'एक्स' को पूर्व में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के रूप में जाना जाता था. कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने अपनी तरह के इस पहले कानून पर एक साल पहले हस्ताक्षर किया था. एक्स कॉर्पोरेशन ने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट बोंटा के खिलाफ शुक्रवार को दायर एक मुकदमे में कानून की 'संवैधानिकता और कानूनी वैधता' को चुनौती देते हुए कहा कि यह प्रथम संशोधन का उल्लंघन करता है.

‘असेंबली बिल 587’ के अनुसार, सोशल मीडिया मंच को अपनी विषय वस्तु में बदलाव की नीतियों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता होती है. इसके साथ ही ये मंच वर्ष में दो बार सरकार को इस बारे में रिपोर्ट सौंपते हैं कि वे नफरती भाषण, नस्लवाद, गलत सूचना, विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप और अन्य मुद्दों से कैसे निपटते हैं. कैलिफोर्निया के पूर्वी जिला अदालत में दायर मुकदमे में कहा गया है,'' यह कानून, एक्स कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के संवैधानिक रूप से संरक्षित संपादकीय निर्णयों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है.

यह कानून कंपनियों पर संवैधानिक रूप से संरक्षित भाषणों को हटाने या परिवर्तन करने का दबाव डालता है.'' मस्क ने अक्टूबर 2022 में ट्विटर का स्वामित्व हासिल करने के बाद से मंच की विषय वस्तु में बदलाव करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया है। उन्होंने समस्या पैदा करने वाले विषय वस्तु को हटाने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की छंटनी की है और नफरती भाषण, नाजीवाद तथा श्वेत राष्ट्रवादी विषय-वस्तु को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ताओं को परेशान करने को लेकर प्रतिबंधित किये गये अकाउंट को बहाल कर दिया है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 09, 2023 03:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).