देश की खबरें | ईडी ने ‘अवैध’ सट्टेबाजी ऐप मामले में सूरत में संपत्ति कुर्क की
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नयी दिल्ली, 22 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात के सूरत से संचालित किये जा रहे एक ‘‘अवैध’’ सट्टेबाजी ऐप गिरोह की धनशोधन जांच के तहत 1.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
यह मामला सूरत पुलिस की अपराध अनुसंधान शाखा (डीसीबी) की प्राथमिकी से उपजा है, जो हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला, आर अधिकार शिंदे और हुजेफा कौसर मसाकरवाला नाम के आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई थी।
पुलिस ने उन पर विभिन्न व्यक्तियों के पहचान पत्र हासिल करने, उनके नाम पर किराया समझौते तैयार करने, ऐसे समझौतों में दुकान मालिकों के ‘‘जाली’’ हस्ताक्षर करने, फर्जी फर्म का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहचान दस्तावेजों का ‘‘दुरुपयोग’’ करने और विभिन्न बैंकों में ‘‘फर्जी’ खाते खोलने का आरोप लगाया था।
इन फर्जी खातों का इस्तेमाल अवैध सट्टेबाजी ऐप सीबीटीएफ247 डॉटकॉम और टी20एक्सचेंज डॉटकॉम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किया गया था।
ईडी ने कहा, ‘‘अपराध से अर्जित धन, यानी इन सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से अर्जित धन का पता लगाया गया और पाया गया कि सट्टेबाजी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से हासिल धन को बैंक में जमा करने के लिए विभिन्न काल्पनिक इकाइयों के नाम पर ये फर्जी बैंक खाते खोले गए।’’
यह पाया गया कि मैत्री एंटरप्राइजेज और वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश लखानी नामक व्यक्ति ने इन फर्जी बैंक खातों से अपराध की आय प्राप्त की थी।
एजेंसी ने कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अंतरिम आदेश के तहत कुर्क की गई 1.84 करोड़ रुपये की संपत्ति लखानी के नाम पर है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 22, 2024 10:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

