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जेकेएससीबी मामले में ईडी ने श्रीनगर में 193 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी बैंक (जेकेएससीबी) के साथ कर्ज धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में धनशोधन-रोधी कानून के तहत श्रीनगर में 193 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन कुर्क कर दी है.

जेकेएससीबी मामले में ईडी ने श्रीनगर में 193 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की
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नयी दिल्ली, 15 दिसंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी बैंक (जेकेएससीबी) के साथ कर्ज धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में धनशोधन-रोधी कानून के तहत श्रीनगर में 193 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन कुर्क कर दी है. वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इस भूखंड को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया। श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में स्थित यह भूखंड 257.19 कनाल का है.

बयान के मुताबिक, इस संपत्ति का मूल्य 193.46 करोड़ रुपये है. एजेंसी ने मामले की जांच के दौरान इस महीने की शुरुआत में जेकेएससीबी के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी डार और संदिग्ध फर्म 'रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी' के चेयरमैन मोहम्मद हिलाल ए मीर को गिरफ्तार किया था. उन्हें 20 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. धनशोधन का यह मामला डार द्वारा रिवर झेलम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को 2019 में 250 करोड़ रुपये (वितरण राशि 223 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी देने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 15, 2023 08:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).