देश की खबरें | डूसू चुनाव: उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) का चुनाव लड़ने वाले कई उम्मीदवारों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कथित मामले में सोमवार को नोटिस जारी कर अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने उम्मीदवारों को कार्यवाही में पक्षकार बनाया और उन्हें 28 अक्टूबर को उसके समक्ष उपस्थित होकर अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील से मौखिक रूप से कहा कि वह कुलपति को बताएं कि प्रशासनिक विफलता के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह अच्छी नहीं है और उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

अदालत ने डूसू चुनाव की मतगणना पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक पोस्टर, होर्डिंग और भित्तिचित्रों सहित संपत्ति को विरूपित करने वाली सभी सामग्रियों को हटा नहीं दिया जाता। अदालत ने अपनी यह चेतावनी दोहराई।

अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की जिसमें सार्वजनिक दीवारों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने, उन्हें विकृत करने, गंदा करने और नष्ट करने में शामिल डूसू उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के खिलाफ कार्रवाई किए आने का अनुरोध किया गया था।

मतदान 27 सितंबर को हुआ था और मतगणना 28 सितंबर को होनी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।

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