देश की खबरें | वृत्तचित्र विवाद : अदालत ने बीबीसी, विकिमीडिया समेत अन्य को ताजा समन जारी किये

नयी दिल्ली, सात जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने वृत्तचित्र विवाद मामले में शुक्रवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी), वीकिमीडिया फाउंडेशन और अमेरिका स्थित डिजिटल पुस्तकालय ‘इंटरनेट अर्काइव’ को ताजा समन जारी किये।

अदालत ने विदेशी संस्थान होने के मद्देनजर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के जरिये ये समन जारी किये।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) रुचिका सिंगला भाजपा नेता विनय कुमार सिंह द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें इन संस्थानों को वर्ष 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित एक वृत्तचित्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) को बदनाम करने वाली कोई भी अन्य सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया गया है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि हेग सम्मेलन के तहत और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, विदेशों में समन/नोटिस केवल कानूनी मंत्रालय के माध्यम से ही प्रभावी हो सकते हैं, जिस प्रकार वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है।’’

उन्होंने निर्देश दिया कि नियमानुसार प्रतिवादियों (बीबीसी, विकिमीडिया और इंटरनेट अर्काइव) को कानून मंत्रालय के माध्यम से ताजा समन जारी किए जाएं।

इससे पहले, अदालत द्वारा समन किए जाने के बाद बीबीसी और विकिमीडिया फाउंडेशन ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि इन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत समन जारी नहीं किए गए क्योंकि दोनों क्रमशः ब्रिटेन और अमेरिका में स्थित विदेशी संस्थाएं हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)