इस्लामाबाद, 14 दिसंबर पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद के खिलाफ बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध करने संबंधी देश की शीर्ष जांच एजेंसी की याचिका बृहस्पतिवार को स्वीकार कर ली।
पाकिस्तान की विशेष अदालत ने गोपनीय दस्तावेज लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में 71 वर्षीय इमरान खान और 67 वर्षीय कुरैशी को बुधवार को अभ्यारोपित किया था। इसे ‘सिफर’ मामले के तौर पर भी जाना जाता है।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने बृहस्पतिवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन से अनुरोध किया कि मुकदमे को बंद कमरे में चलाने की अनुमति दी जाए, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
पिछले महीने अदालत ने कहा था कि मामले में कार्यवाही अडियाला जेल में जारी रहेगी लेकिन खुली अदालत में होगी। खान अडियाला जेल में बंद हैं।
दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि अगली सुनवाई बंद कमरे में होगी, जिसे उन्होंने शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया।
उन्होंने कहा कि संदिग्धों के परिवार के सदस्यों को सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
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