नयी दिल्ली, 29 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह 2020 में दक्षिण दिल्ली में एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए दोषी ठहराये गये आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को 17 मार्च, 2025 को सजा सुनायेगी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा सजा के विषय पर शुक्रवार को दलीलें सुनने वाली थीं लेकिन जब उन्हें सूचना दी गयी कि जारवाल ने अपनी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है तब उन्होंने मामले की सुनवाई टाल दी।
न्यायाधीश बावेजा को यह भी बताया गया कि उच्च न्यायालय छह मार्च, 2025 को जारवाल की अपील पर सुनवाई करेगा।
दुर्गा विहार में 18 अप्रैल, 2020 को 52 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी।
अदालत ने 28 फरवरी को देवली के विधायक जारवाल को यह कहते हुए दोषी ठहराया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे जाकर इस मामले को साबित किया है।
आत्महत्या के लिए मजबूर करने के सिवा अदालत ने विधायक को आपराधिक साजिश, रंगदारी और धमकी देने का भी दोषी ठहराया था।
अपने सुसाइड नोट में चिकित्सक ने अपनी जान देने के लिए कथित रुप से जारवाल को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद पुलिस ने जारवाल के विरुद्ध रंगदारी एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया था।
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