देश की खबरें | हरियाणा में दिव्यांगों को भी मिलेगा ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ का लाभ
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चंडीगढ़, 20 जून हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को भी ‘ मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ का लाभ देने का फैसला किया है। इसके तहत विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों के दिव्यांग होने पर उन्हें 51 हजार की राशि दी जाएगी।
हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि दंपति में कोई एक दिव्यांग है तो 31 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
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मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए अर्हता तय की गई है जिसके तहत पति-पत्नी को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
सरकारी बयान में उन्हें उद्धृत करते हुए कहा गया, ‘‘ योजना का लाभ हरियाणा के ही दिव्यांगों को दिया जाएगा।
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लाल ने कहा कि लाभार्थी विवाह के एक साल की अवधि में प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विवाह उचित प्राधिकार के समक्ष पंजीकृत होनी चाहिए। योजना के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि इससे पहले योजना के तहत गरीब और समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता दी जाती थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 20, 2020 05:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

