जरुरी जानकारी | सात कृषि उत्पादों में डेरिवेटिव कारोबार पर रोक एक साल के लिए बढ़ी

नयी दिल्ली, 24 मार्च बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गेहूं और मूंग सहित सात कृषि वस्तुओं में डेरिवेटिव कारोबार पर लगाई रोक को मार्च, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गेहूं और मूंग के अलावा धान (गैर-बासमती), चना, कच्चा पाम तेल, सरसों के बीज एवं इसके डेरिवेटिव और सोयाबीन एवं इसके डेरिवेटिव कारोबार को निलंबित किया हुआ है।

यह निर्देश शुरुआत में 19 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था जो 20 दिसंबर, 2022 तक लागू था। लेकिन बाद में इसे एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 20 दिसंबर, 2023 तक और फिर 20 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया।

इस निलंबन को फिर से 31 जनवरी, 2025 तक और फिर दो महीने के लिए मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया था।

अब बाजार नियामक ने 31 मार्च, 2026 तक व्यापार प्रतिबंधों को लागू रखते हुए रोक को एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।

सेबी ने बयान में कहा, ‘‘उक्त निर्देशों के क्रम में, उपरोक्त अनुबंधों में कारोबार में निलंबन को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।’’

हालांकि, इन जिंसों में मौजूदा सौदों को पूरा करने की अनुमति है, लेकिन एक साल तक कोई नया वायदा कारोबार करने की अनुमति नहीं है।

इस कदम का उद्देश्य जिंस बाजारों, खासकर जरूरी कृषि उत्पादों में अत्यधिक सट्टेबाजी और अस्थिरता को रोकना है। इन उत्पादों का खाद्य कीमतों और मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

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