देश की खबरें | दिल्ली दंगे: अदालत ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
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नयी दिल्ली, एक दिसंबर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने यह कह कर खारिज कर दिया उसे एक वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है, जिसमें वह मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर की छत पर घूम रहा है।
अदालत ने कहा कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि आरोपी कथित तौर पर दंगों में शामिल था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष की उस दलील में दम है कि आरोपी इरशाद अहमद, खजूरी खास क्षेत्र में हुए दंगों से संबंधित चार अन्य मामलों में आरोपी है।
अदालत ने कहा कि अगर अहमद को जमानत पर छोड़ दिया गया तो वह प्रत्यक्षदर्शियों को धमका सकता है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।
न्यायाधीश ने 28 नवंबर को दिए अपने आदेश में कहा, “यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर से संबंधित आठ वीडियो बरामद किये हैं। आवेदनकर्ता (अहमद) को घटना के दिन उन वीडियो में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर की छत पर घूमते देखा जा सकता है जिससे यह स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि वह न केवल दंगाइयों के समूह में शामिल था बल्कि उसने सक्रिय होकर इसमें भाग लिया।”
अदालत ने कहा कि आरोपी के कॉल विवरणों से पता चला है कि घटना के दिन वह अपराध स्थल पर मौजूद था और मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के लगातार संपर्क में था।
न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती।
सुनवाई के दौरान अहमद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को जबरदस्ती मामले में फंसाया जा रहा है।
पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला संवेदनशील है और आरोपियों ने दूसरे समुदाय को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 01, 2020 09:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

