देश की खबरें | दिल्ली दंगे : अदालत ने मस्जिद जलाने के मामले में व्यक्ति, उसके बेटे की जमानत याचिका खारिज की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 18 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति और उसके बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी है जिन्हें फरवरी में उत्तरपूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने और उसे जलाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मिठन और उसके बेटे जॉनी कुमार के आवेदन खारिज कर दिए।

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उत्तरपूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच 24 फरवरी को हिंसा भड़क गई थी जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 व्यक्ति घायल हो गए थे।

अदालत ने 17 जुलाई के आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप हैं कि वे न केवल अवैध तरीके से इकट्ठा हुए बल्कि खजूरी खास इलाके में वे सक्रिय रूप से हिंसा में शामिल थे और लोगों को भड़का रहे थे।

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इसने कहा कि कुमार और उसके पिता आसपास के इलाके में 12 अन्य मामलों में संलिप्त थे जहां 50 से अधिक घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और उनमें आग लगा दिया गया।

अदालत ने कहा, ‘‘फातिमा मस्जिद को जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद मामले में जांच अब भी प्रगति पर है।’’

पिता-पुत्र के लिए पेश हुए वकील अमित गुप्ता ने अदालत से कहा कि उन्हें मामले में गलत रूप से फंसाया गया है और प्राथमिकी में उन पर कोई आरोप नहीं है।

वकील ने कहा कि कुमार की मां दृष्टिबाधित हैं और पिछले तीन महीने से उनकी गैर मौजूदगी के कारण वे कष्ट उठा रही हैं।

गुप्ता ने दावा किया कि वे खुद ही दंगों के पीड़ित हैं जिनमें उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए।

उन्होंने दावा किया कि मिठन ने 28 फरवरी को इस सिलसिले में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और इस बारे में पूछने के लिए जब वे वहां गए तो उन्हें गिरफ्तार कर गलत तरीके से दंगे के दूसरे मामले में फंसा दिया गया।

गुप्ता ने दावा किया कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिसमें वे इलाके में दंगा करते देखे जा सकें।

विशेष लोक अभियोजक जिनेन्द्र जैन ने आवेदकों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वे अवैध रूप से एकत्रित भीड़ का हिस्सा थे और उन्होंनेअन्य के साथ नारे लगाए तथा इलाके में एक खास समुदाय के लोगों के घरों में लूटपाट की और उनमें आग लगा दी।

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