देश की खबरें | दिल्ली दंगे: अदालत ने हत्या के मामले में दो लोगों को जमानत दी

नयी दिल्ली, चार मार्च उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत ने दो आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि वारदात स्थल पर उनकी मौजूदगी स्वाभाविक थी क्योंकि वे पास में ही रहते हैं।

दंगों के दौरान वेलकम इलाके में प्रेम सिंह नाम के व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मोहम्मद शारिक और मोहम्मद शहजाद को 15 हजार रुपये का जमानत बॉण्ड और इतनी ही जमानत राशि चुकाने पर जमानत दे दी।

अदालत ने इस बात पर संज्ञान लिया कि दोनों आरोपियों को प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग सात महीने बाद पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था।

उसने कहा कि यद्यपि वहां गवाह थे लेकिन शिनाख्त परेड जैसे न्यायिक जांच नहीं कराई गई और आरोपियों की कथित शिनाख्त उनकी श्वेत-श्याम (ब्लैक एंड व्हाइट) तस्वीरों के आधार पर की गई।

अदालत ने कहा, “अभियोजन के मुताबिक, इमरान की शिनाख्त उस व्यक्ति के तौर पर की गई जिसने प्रेम सिंह को पकड़ा था और आसिफ की पहचान उस व्यक्ति के तौर पर हुई जिसने उसे चाकू मारा था। याचिकाकर्ता (शारिक) की भूमिका गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने में थी जिसमें आरोपी इमरात और आसिफ भी शामिल थे ।’’

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “आरोपी (शारिक और शहजाद) अपराध स्थल के पास ही रहते हैं और इसलिये मौका-ए-वारदात के निकट उनकी मौजूदगी स्वाभाविक है।”

अदालत ने अपने आदेश में उन्हें बिना उसकी पूर्व अनुमति के दिल्ली छोड़कर न जाने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया।

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