देश की खबरें | दिल्ली आबकारी घोटाला : अदालत ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत बढ़ाई

नयी दिल्ली, 30 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में चिकित्सा आधार पर शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के यह कहने के बाद एक हफ्ते की राहत दी कि उसे जमानत बढ़ाने की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने आरोपी के सभी मेडिकल दस्तावेजों को संबंधित डॉक्टरों/अस्पतालों को ई-मेल कर दिया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट का अभी इंतजार है।

न्यायाधीश ने 29 मार्च को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘अनुरोध के मद्देनजर अर्जी को अब 5 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। इस अदालत द्वारा आरोपी को 28 फरवरी 2023 को दी गई अंतरिम जमानत तब तक के लिए बढ़ाई जाती है।’’

अदालत ने 28 फरवरी को महेंद्रू के विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने का दावा करने के बाद 30 दिन के लिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी आबकारी नीति मामले के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था, क्योंकि वह न केवल एक शराब निर्माण इकाई का संचालन कर रहा था, बल्कि उसने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुछ खुदरा लाइसेंस के साथ एक थोक लाइसेंस भी दिया गया था।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि कथित अनियमितताओं और उल्लंघनों के जरिए महेंद्रू ने लगभग 50 करोड़ रुपये कमाए। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संबंधित प्रावधानों के तहत महेंद्रू के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में आरोपी हैं।

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