देश की खबरें | दिल्ली आबकारी नीति घोटाला : अदालत ने अरुण पिल्लई को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी
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नयी दिल्ली, 18 दिसंबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के व्यापारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को उनकी पत्नी की बीमारी के कारण दो सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने पिल्लई के वकील की अर्जी को मंजूर करते हुए उन्हें यह राहत प्रदान की। अर्जी में दावा किया गया था कि पिल्लई की पत्नी की सर्जरी होनी है।
पिल्लई की ओर से पेश अधिवक्ता नितेश राणा ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि पिल्लई की पत्नी की सर्जरी होनी है और उस दौरान उनका अपनी पत्नी के पास होना बहुत जरूरी है।
ईडी ने दावा किया कि पिल्लई, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के करीबी सहयोगी हैं। कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं।
ईडी का आरोप है कि राष्ट्रीय राजधानी में 2021-22 में दिल्ली आबकारी नीति के अंतर्गत शराब बाजार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को करीब 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
दिल्ली की आबकारी नीति को अब रद्द किया जा चुका है।
पिल्लई को ईडी ने छह मार्च को गिरफ्तार किया था।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 18, 2023 09:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

