नयी दिल्ली, 30 जून शहर की एक अदालत ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके को कथित रूप से बदनाम करने की एक आपराधिक शिकायत पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और दो अन्य को तलब किया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने सिरसा और अन्य आरोपियों, हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों को 17 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश ने कहा, "तीनों आरोपियों, मनजिंदर सिंह सिरसा, हरमीत सिंह कालका और जगदीप सिंह काहलों को तलब करने का आदेश दिया जाता है।"
मंजीत सिंह जीके के वकील नगिंदर बेनीपाल ने कहा, तीनों डीएसजीएमसी के पूर्व पदाधिकारी हैं।
सिरसा सहित तीनों पर यह आरोप लगाया गया है कि वे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मंजित सिंह जीके के खिलाफ अपमानजनक और झूठी सूचना फैला रहे हैं।
जीके के वकील ने कहा कि वे लोग झूठा दावा कर रहे हैं कि डीएसजीएमसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने (जीके ने) गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल को 'सुखो खालसा प्राइमरी एजुकेशन सोसाइटी' के अध्यक्ष अवतार सिंह हित को सौंप दिया ।
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