नयी दिल्ली, छह जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के समर्थकों को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामलों में पेशी के दौरान गैलरी या अदालत कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने पत्रकारों को अदालत की कार्यवाही कवर करने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि वे सिसोदिया से दूरी बनाए रखें और उनका साक्षात्कार न लें।
न्यायाधीश ने यह निर्देश एक जून की घटना के बाद दिया जब ‘आप’ के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया था कि पेशी के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।
अदालत ने शुरू में केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से सिसोदिया की पेशी का सुझाव दिया था। अदालत ने ‘आप’ नेता और उनके वकील की उन दलीलों पर गौर करते हुए आदेश पारित किया, जिनमें कहा गया था कि प्रभावी सुनवाई और कार्यवाही में भाग लेने के लिए अभियुक्त को अदालत में भौतिक रूप से पेश होने का अधिकार है।
न्यायाधीश ने कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए गैलरी/मार्ग और अदालत में आने वाले मीडियाकर्मियों से कहा कि वे आरोपी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उसका साक्षात्कार लेने का कोई प्रयास न करें।
न्यायाधीश ने राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर में हवालात (लॉकअप) प्रभारी को यह भी निर्देश दिया कि यदि निर्देशों का कोई उल्लंघन होता है तो उसे ‘‘तुरंत’’ अदालत के संज्ञान में लाया जाए।
सिसोदिया द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, शहर पुलिस ने एक आवेदन दायर कर अदालत से उन्हें केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने दलील दी थी कि गलियारे में ‘आप’ समर्थकों और मीडिया की मौजूदगी के कारण सिसोदिया को अदालत में लाने से ‘‘अराजकता की स्थिति पैदा होती है।’’
‘आप’ नेता को ईडी ने कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
सिसोदिया (51) को सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जो आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।
सिसोदिया ने इन मामलों में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
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