देश की खबरें | दिल्ली की अदालत ने रिश्वत लेते पकड़े गए पुलिस उपनिरीक्षक को सीबीआई की हिरासत में भेजा

नयी दिल्ली, 14 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू की संलिप्तता वाले 45,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले से जुड़े मामले में कथित तौर पर रिश्वत लेते पकड़े गए एक पुलिस उपनिरीक्षक को मंगलवार को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली पुलिस के उपनिरीक्षक राजेश यादव को पोंजी घोटाला मामले में भंगू की बेटी और दामाद को न फंसाने के एवज़ में उसके एक कर्मचारी से 4.5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी के एक आवेदन पर बाराखंभा थाने में तैनात यादव को 16 नवंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

एजेंसी ने आरोपी की तीन दिन की हिरासत मांगी थी और दावा किया था कि बड़ी साज़िश का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करना ज़रूरी है।

सीबीआई ने अदालत को बताया कि यादव कथित तौर पर उपनिरीक्षक वरुण चीची के निर्देश पर रिश्वत ले रहा था जो भी बाराखंभा थाने में तैनात है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि चीची फिलहाल फरार है।

सीबीआई को दी शिकायत में भंगू के कर्मचारी ने आरोप लगाया कि चीची ने जेल में बंद पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक की बेटी और दामाद को गिरफ्तार न करने और मामले में न फंसाने के लिए उससे 25 लाख रुपये की मांग की।

सीबीआई ने दावा किया कि कथित मांग 10-12 दिन पहले की गई थी जब शिकायतकर्ता भंगू को दवा देने के लिए बाराखंभा थाने गया था, जिसे तिहाड़ जेल से वहां लाया गया था।

सीबीआई के मुताबिक, यह भी आरोप है कि उक्त उप निरीक्षक शिकायतकर्ता से रिश्वत के हिस्से के तौर पर पांच लाख रुपये लेने पर सहमत हो गया था।

इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और यादव को चीची के "निर्देश पर" शिकायतकर्ता से 4.5 लाख रुपये प्राप्त करते हुए पकड़ लिया।

सीबीआई ने कहा कि उसने दोनों उपनिरीक्षकों के परिसरों की तलाशी भी ली है।

भंगू और तीन अन्य को आकर्षक भूमि सौदों का प्रलोभन देकर पांच करोड़ से अधिक निवेशकों से 45,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने जनवरी 2016 में गिरफ्तार किया था।

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