नयी दिल्ली, सात जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान नगर परिषद के स्वामित्व वाले ‘बीकानेर हाउस’ को कुर्क करने की प्रक्रिया पर लगाई गई अंतरिम रोक मंगलवार को एक फरवरी तक के लिए बढ़ा दी।
जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने नोखा नगर परिषद द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद रोक की अवधि बढ़ा दी कि उसने एक कंपनी को देय 50.31 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
इससे पहले, 29 नवंबर 2024 को जिला अदालत ने राजस्थान की नोखा नगर परिषद के स्वामित्व वाले ‘बीकानेर हाउस’ की कुर्की संबंधी अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी थी।
जिला न्यायाधीश ने रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा था कि मध्यस्थता के जरिये ‘एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के पक्ष में किया गया 2020 का निर्णय अंतिम रूप ले चुका है, क्योंकि निगम परिषद की अपील 2024 में पहले ही खारिज हो चुकी है।
न्यायाधीश ने एक सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष एफडीआर जमा करने की शर्त पर कुर्की पर रोक का आदेश नवंबर, 2024 में जारी किया था।
अदालत ने उसके निर्देशों का पालन न किए जाने पर 18 सितंबर को गौर किया था और इसे ‘बीकानेर हाउस’ की कुर्की का वारंट जारी करने के लिए उपयुक्त मामला पाया था।
अदालत ने 21 जनवरी, 2020 को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को लागू करने संबंधी याचिका पर यह आदेश दिया।
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