चेन्नई, 19 जनवरी तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने वाले शिवाजी कृष्णमूर्ति के खिलाफ बृहस्पतिवार को यहां की एक अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।
प्रधान जिला सत्र अदालत में राज्यपाल की ओर से शहर के सरकारी अभियोजक जी. देवराजन ने मुकदमा दायर किया और कृष्णमूर्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 में कार्रवाई का अनुरोध किया है।
कृष्णमूर्ति द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के निलंबित पदाधिकारी हैं। राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद सरकारी अभियोजक ने अदालत में मुकदमा किया है।
कृष्णमूर्ति ने राज्य विधानसभा में अभिभाषण के दौरान सरकार द्वारा तैयार भाषण का एक हिस्सा छोड़ने के लिए रवि के खिलाफ टिप्पणी की थी।
कृष्णमूर्ति का अपमानजनक भाषण वायरल होने के तुरंत बाद राज्यपाल के उपसचिव प्रसन्न रामस्वामी ने ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त से 13 जनवरी को शिकायत कर उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करने की मांग की थी। उक्त शिकायत अगले दिन राज्य सरकार को भेज दी गई थी।
कृष्णमूर्ति को पार्टी का अनुशासन भंग करने और पार्टी की छवि खराब करने के लिए 14 जनवरी को द्रमुक की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था।
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