मानहानि के मामले को भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी
भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंदर गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली के परिवहन मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत की आपराधिक शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी.
नयी दिल्ली, 15 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंदर गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली के परिवहन मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत की आपराधिक शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा 1,000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितता पर कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर गहलोत ने यह शिकायत दायर की थी.
इस सिलसिले में एक निचली अदालत ने 11 अक्टूबर को गुप्ता को समन जारी किया गया था और उनसे 16 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. गुप्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता पवन नारंग ने अदालत से याचिका की सुनवाई आज के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. हालांकि, अदालत ने कहा कि इसे मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. निचली अदालत ने कहा था कि मानहानि के कथित अपराध में गुप्ता को समन जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं. यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश में बेटी के बर्थडे पार्टी के दौरान उसके माता-पिता को गोली मारी
दिल्ली के परिवहन मंत्री गहलोत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गुप्ता ने इरादतन और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से उनकी मानहानि की तथा राजनीतिक फायदे पाने के लिए उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया. उल्लेखनीय है कि मामले में दोषी साबित होने पर गुप्ता को अधिकतम दो साल की कैद की सजा हो सकती है.