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देश की खबरें | दाभोलकर हत्या मामला: बचाव पक्ष ने अभियोजन के दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में यहां की एक अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा सौंपी गई 13 दस्तावेजों की सूची को बचाव पक्ष ने स्वीकार करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

देश की खबरें | दाभोलकर हत्या मामला: बचाव पक्ष ने अभियोजन के दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार किया

पुणे, छह अक्टूबर तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में यहां की एक अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा सौंपी गई 13 दस्तावेजों की सूची को बचाव पक्ष ने स्वीकार करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले सप्ताह दाभोलकर की हत्या के मामले में अदालत को उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची सौंप दी थी जिन पर वह मुकदमे के दौरान विश्वास करना चाहेगी।

अभियोजन पक्ष ने यह सूची अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) एस आर नावनदार को सौंपी थी।

बचाव पक्ष की वकील सुवर्णा अव्हाड ने कहा कि उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया है कि बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को खारिज कर दिया। हमने अदालत से कहा कि हम मुकदमे के दौरान दस्तावेजों का विरोध करेंगे।’’

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक प्रकाश सूर्यवंशी ने कहा कि बचाव पक्ष ने सभी दस्तावेजों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "वे कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सामान्य मामलों में, मौका पंचनामा जैसे दस्तावेजों को आमतौर पर बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन वर्तमान मामले में यह उनका निर्णय है कि इसे स्वीकार करना है या नहीं।"

गौरतलब है कि दाभोलकर (67) की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इससे पहले पुणे पुलिस जांच कर रही थी। इस मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 06, 2021 05:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).