तिरुवनंतपुरम, 18 जून केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने रविवार को कहा कि अपराध शाखा बलात्कार के मामले में संभवत: केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष और सांसद के. सुधाकरन से पूछताछ कर सकती है जिसमें प्राचीन वस्तुओं के विवादित स्वयंभू डीलर एम. मावुंकल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
माकपा की केरल इकाई के सचिव एम. वी. गोविंदन ने पार्टी के मुखपत्र ‘देशभिमानी’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि नाबालिग पीड़िता ने अपराध शाखा को बताया है कि सुधाकरन वारदात वाली जगहों में से एक पर मौजूद थे, जहां मावुंकल ने उससे बलात्कार किया था।
वहीं, सुधाकरन ने गोविंदन के बयान को अपमानजनक करार दिया और कहा कि वह माकपा नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
गोविंदन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि पीड़िता के बयान के आधार पर अपराध शाखा के कांग्रेस सांसद से पूछताछ करने की संभावना है।
पत्रकारों द्वारा बार-बार यह पूछे जाने पर कि किस प्रकाशन ने इस खबर की रिपोर्ट की है, इस पर माकपा प्रदेश सचिव ने पार्टी के मुखपत्र ‘देशभिमानी’ का हवाला दिया।
इस बीच, गोविंदन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधाकरन ने कहा कि यह एक ‘‘राजनीतिक कदम’’ है और कहा कि ‘‘माकपा इस स्तर तक गिर जाएगी’’ इसकी वह निंदा करते हैं।
केपीसीसी प्रमुख ने दावा किया, ‘‘यह एक राजनतिक कदम है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। माकपा प्रदेश सचिव का बयान इस बात का संकेत है कि माकपा किसी भी हद तक गिर सकती है। क्या उन्हें कोई शर्म है?’’
सुधाकरन ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए वह गोविंदन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने अपने वकील से बात की है। इस संबंध में हर संभव कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है।’’
सुधाकरन ने सवाल किया कि आखिर गोविंदन को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए पीड़ित के बयान के बारे में कैसे पता चला, जो गोपनीय प्रकृति का होता है।
उन्होंने कहा, ‘‘जिस वकील ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा लड़ा था उसने भी कहा है कि पीड़ित ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो आप किस पर विश्वास करेंगे?’’
केरल की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने कुछ साल पहले एक नाबालिग लड़की से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में प्राचीन वस्तुओं के स्वयंभू डीलर एम. मावुंकल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कहा कि दोषी किसी भी प्रकार की उदारता का पात्र नहीं है।
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