नयी दिल्ली, 24 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को हांगकांग की यात्रा करने की अनुमति देने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा।
नीरव, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ को मेहता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने बताया कि उनके (मेहता के) खिलाफ साक्ष्य हासिल करने के लिए सिंगापुर की एक अदालत को अनुरोध पत्र भेजा गया है।
देसाई ने कहा कि मेहता विदेश यात्रा करना चाहते हैं।
देसाई ने कहा, ‘‘इस न्यायालय के निर्देशानुसार अनुरोध पत्र जारी किया गया है। यह विषय मेरी यात्रा अनुमति से संबद्ध है।’’
पीठ ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू को ‘अनुरोध पत्र जारी करने के लिए उठाये गये कदमों के विवरण’ के साथ वापस आना होगा।
पीठ ने कहा, ‘‘हम इस विषय को अगले मंगलवार (31 जनवरी) के लिए रखेंगे।’’
इससे पहले, पिछले साल दो दिसंबर को एएसजी ने सीबीआई की ओर से पेश होते हुए ‘अनुरोध पत्र’ जारी करने के लिए मुंबई स्थित विशेष सीबीआई अदालत का रुख करने के वास्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी के बारे में जानकारी दी थी।
सीबीआई ने अपने निदेशक, बैंकिंग सुरक्षा धोखाधड़ी शाखा, मुंबई के मार्फत बंबई उच्च न्यायालय के 23 अगस्त 2022 के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने रहने की अनुमति दी थी।
सीबीआई का आरोप है कि मेहता ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में बड़ी मात्रा में हेराफेरी की राशि को अपनी पत्नी के बैंक खाते में भेज दिया था।
सीबीआई ने बैंक खातों में लेनदेन के विवरण का मेहता द्वारा खुलासा नहीं किये जाने के मुद्दे को उठाया था। इन खातों में से एक सिंगापुर में भी है।
जांच एजेंसी का कहना है कि मेहता को विवरण साझा करना चाहिए, जिसके बाद वह उनकी विदेश यात्रा पर विचार कर सकती है।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नीरव ने 3 करोड़ डॉलर भेजे थे, जिसे मेहता ने कहीं और भेज दिया। जांच एजेंसी ने कहा कि उसे इसका विवरण जानने की जरूरत है।
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